मुंबई। अगर आप अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। Central Railway 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाने जा रहा है। इस दौरान रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और लोकल ट्रेनों में टिकटों की सघन जांच की जाएगी।
रेलवे की नजर खास तौर पर बिना टिकट यात्रा, गलत टिकट, कंसेशनल टिकट, निर्धारित कोटा, रेलवे पास और ग्रुप बुकिंग के मामलों पर रहेगी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है।
कंसेशन और कोटा टिकट वालों को विशेष सावधानी
अगर आपने दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, छात्र या किसी अन्य निर्धारित श्रेणी के तहत कंसेशनल टिकट लिया है, तो यात्रा के दौरान अपनी पात्रता से संबंधित जरूरी दस्तावेज साथ रखना जरूरी होगा।
इसी तरह किसी विशेष कोटे के तहत जारी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी। टिकट चेकिंग स्टाफ जरूरत पड़ने पर TTE ऐप के माध्यम से टिकट और उसकी वैधता से संबंधित जानकारी की जांच कर सकता है।
Original ID Proof साथ रखना जरूरी
कंसेशन या किसी विशेष सुविधा के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों को निर्धारित Original Photo ID Proof साथ रखना चाहिए। केवल मोबाइल में रखी ID की फोटो या सामान्य फोटो कॉपी पर निर्भर रहना परेशानी का कारण बन सकता है।
निर्धारित पहचान पत्रों में Aadhaar Card, Passport, PAN Card, Driving Licence और Voter Photo ID जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज का फोटो ID, फोटो वाली Nationalised Bank Passbook और लैमिनेटेड फोटो वाला बैंक क्रेडिट कार्ड भी निर्धारित पहचान के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं।
एक PNR पर कई यात्री हैं तो यह नियम याद रखें
अगर एक ही टिकट या PNR पर कई यात्री सफर कर रहे हैं तो टिकट में दर्ज कम से कम एक यात्री के पास निर्धारित Original ID Proof होना चाहिए।
जांच के समय आवश्यक पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट की वैधता पर सवाल उठ सकता है और यात्रियों को बिना वैध टिकट यात्रा करने की स्थिति में कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
E-Pass और PTO से यात्रा करने वालों की भी जांच
रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा E-Pass या Privilege Ticket Order (PTO) के जरिए की जाने वाली यात्रा भी जांच के दायरे में रहेगी।
ऐसे यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले निर्धारित Authority to Travel की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। टिकट चेकिंग के दौरान संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना होगा।
बिना टिकट पकड़े गए तो ₹500 अतिरिक्त शुल्क
बिना वैध टिकट या अधिकृत यात्रा दस्तावेज के यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क ₹500 हो सकता है। यह अतिरिक्त शुल्क है; इसके अलावा नियमों के अनुसार संबंधित किराया या अन्य देय राशि भी वसूली जा सकती है।
इसलिए अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहतर है कि वे टिकट, PNR और लागू होने पर Original ID तथा पात्रता से जुड़े दस्तावेज यात्रा के दौरान अपने पास रखें।
यात्रियों के लिए 5 जरूरी बातें
- टिकट यात्रा की तारीख और ट्रेन के लिए वैध है या नहीं, पहले जांच लें।
- कंसेशन या कोटा टिकट है तो पात्रता का Original ID साथ रखें।
- एक PNR पर कई यात्री हैं तो पहचान संबंधी नियमों का ध्यान रखें।
- E-Pass/PTO से यात्रा करने वाले यात्री Authority to Travel की प्रक्रिया पूरी करें।
- बिना वैध टिकट यात्रा करने से बचें, क्योंकि जांच के दौरान अतिरिक्त शुल्क और लागू किराया देना पड़ सकता है।
