डीलर या आरटीए/एसडीएम की आई.डी. से ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे किसान , जिले में ट्रैम-3 ट्रैक्टरों की 30 जून तक हो सकेगी रजिस्ट्रेशन: सचिव आरटीए आर.एस गिल

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होशियारपुर, 16 जून:सचिव रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी होशियारपुर आर.एस गिल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैम-3 स्टैंडर्ड के ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के निर्देशों पर जिले में इस संबंध में कार्रवाई शुरु कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब किसान और डीलर सिर्फ 30 जून तक ट्रैम-3 स्टैंडर्ड के ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि डीलर अपनी आई.डी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जहां डीलर आई.डी. उपलब्ध नहीं है, वहां आरटीए/एसडीएम की आई.डी. से ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन होगी।
सचिव जिला रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने बताया कि जिले में सभी सी.ई.वी ट्रैम 3ए व 3 वाहनों(ट्रैक्टर, कंबाइन हारवेस्टर, पावर टिलर, जे.सी.बी, क्रेन, पोकलेन आदि को आफलाइन रजिस्टर्ड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यशील विशेष रजिस्ट्रेशन अथारिटयां भाव डीलर आनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे जबकि आरटीए/एसडीएम आफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

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