चंडीगढ़। रेप केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक मामले में राम रहीम के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। साध्वियों से यौन शोषण और हत्या के आरोप में जेल के अंदर उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संत कबीर दास और गुरु रविदास से जुड़ी एक घटना के संबंध में अपने प्रवचन के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिका का निपटारा भी कर दिया है। दरअसल, सच्चा डैरा सौदा प्रमुख राम रहीम की ओर से याचिका दाखिल कर सत्संग को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई थी। जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को अपना आदेश सुनाया है।
7 साल पुराना सत्संग, एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द किया :आपको बता दें कि जिस एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द किया है, वो सात साल पुराने सत्संग को लेकर दर्ज की गई थी। राम रहीम की ओर से दायर की गई याचिका में बताया गया कि उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295ए तहत मामला जालंधर के पातरां में 17 मार्च को दर्ज करवाई गई थी। हालांकि जिस सत्संग को लेकर केस दर्ज किया गया है वो सात साल पहले किया गया था। याचिका में कहा गया है कि एफआईआर इतने लंबे समय के बाद दर्ज की गई। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्रवचन के समय किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं मिला है।