तेल के लिए 10 सैंपल : सर्विलेंस सैंपल लेकर फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे  

by

जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 ,  हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य
होशियारपुर, 11 अगस्त:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर व माहिलपुर में आज चैकिंग के दौरान प्रयोग किए गए तेल के 10 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम ने न्यू राणा स्वीट्स माहिलपुर से प्रयोग किए गए तेल के 2, डोमिनिक पीजा माहिलपुर से 2, क्रिस्प कनाडा माहिलपुर से 2, बाइट्स डिलिशियज माहिलपुर से 2 व नेस्ट स्नैक बॉर होशियारपुर से प्रयोग किए गए तेल के 2 सैंपल लिए हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी सर्विलेंस सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर अभिनव त्रिखा व डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

सहकारी सुसायिटी के सैक्रटरी गौरव कुमार ने जहरीली वस्तू खा कर अपनी जीवन लीला की समाप्त

नंगल के गांव दुबेटा की सहकारी सुसायिटी का मामला गौरव की पीजीआई में हुई मृत्क के पिता के व्यानों पर तीन लोगों पर  धारा 306 के अधीन मामला दर्ज नंगल :नंगल के अधीन आते...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

भरत भूषण का जलवा जारी : 6 महीनों में 6 गोल्ड, फिर जीती बॉर्डरमैन मैराथन

भटियात के बेटे ने फिर रचा इतिहास, फिरोजपुर मैराथन में जीता गोल्ड हिमाचल का गौरव बढ़ा रहे भरत भूषण, लगातार जीत रहे एक के बाद एक मेडल एएम नाथ। चम्बा : भटियात क्षेत्र की...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा

अमृतपाल सिंह और अर्श डल्ला पर गुरप्रीत सिंह हरीनौ हत्याकांड में लगा यूएपीए

चंडीगढ़, 9 जनवरी । पंजाब पुलिस ने गुरप्रीत सिंह हरीनौ हत्याकांड के मामले में सांसद अमृतपाल सिंह और आतंकी अर्श डल्ला समेत अन्य आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा लगाई है।...
Translate »
error: Content is protected !!