चंडीगढ़ में आज दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट शो हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से पहले खत्म कर दिया गया। स्टेज से दिलजीत ने चंडीगढ़ प्रशासन पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मेरे सामने बहुत सुंदर-सुंदर बच्चे अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर खड़े हैं।
वह स्टेज पर आना चाहते हैं। मैं भी उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहता हूं लेकिन मुझ पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, इसलिए मैं बुला नहीं सकता। दिलजीत ने कहा कि स्टेज पर सबसे कम साउंड लेवल होता है क्योंकि हम सभी के कानों में ईयरपीस लगे होते हैं, लेकिन फिर भी कमालियों (पागलों) वाली बातें करते हैं। दिलजीत ने आखिर में सबका शुक्रिया अदा भी किया।
दिलजीत दोसांझ ने कहा कि हमें परेशान करने से अच्छा है कि वेन्यू और प्रबंधन ठीक किए जाएं। अगर इसी तरह का वेन्यू और मैनेजमेंट रहेगा तो भारत में शो नहीं करेंगे। दिलजीत ने कहा कि वह चाहते हैं कि अगली बार चारों तरफ लोग हों और वह बीच में अपनी परफॉर्मेंस दें। कॉन्सर्ट को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। इसमें कहा गया कि चंडीगढ़ के सेक्टर-34 में शो के दौरान आवाज 75 डेसिबल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिए थे कि कॉन्सर्ट का अंतिम समय रात 10 बजे तक ही होगा। इस दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिलजीत दोसांझ के शो के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन किया जाए। शुक्रवार को कार्यक्रम के आयोजन को अनुमति देते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया कि ध्वनि संबंधी प्रदूषण मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। पीठ ने यह भी कहा कि तय नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अदालत चंडीगढ़ निवासी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें सेक्टर 34 प्रदर्शनी मैदान में सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रबंधन पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को निर्देश देने का अनुरोध किया था।