एएम नाथ। चंबा : जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत निदेशालय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम वर्गों के सशक्तिकरण द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम -एजेएवाई) के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पात्र अभ्यर्थियों से दो प्रमुख पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पहला पाठ्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी अवधि तीन माह निर्धारित की गई है। इस दौरान प्रतिदिन दो घंटे कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इस पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि द्वितीय पाठ्यक्रम ‘ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग एवं पब्लिशिंग असिस्टेंट’ का है, जिसकी अवधि भी तीन माह निर्धारित की गई है। इस पाठ्यक्रम में प्रतिदिन चार घंटे कक्षाएं आयोजित होंगी। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बाहरवीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना तथा हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया बाहरवीं एवं स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, जिसमें बीपीएल श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को 2000 रुपये प्रति माह की दर से वजीफा भी प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च से पूर्व अपना आवेदन करना सुनिश्चित बनायें।