धर्मशाला, 29 फरवरी। लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए कांगड़ा जिला में गठित जिला स्तरीय आदर्श आचार संहिता की स्थायी समिति के सदस्यों को चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। डीसी आफिस के एनआईसी सभागार में आयोजित आदर्श आचार संहिता की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि निष्पक्ष निर्वाचन में माॅडल कोड आॅफ कंडक्ट कमेटी की अहम भूमिका है तथा कमेटी के माध्यम से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाती है। इस अवसर पर एडीएम डा हरीश गज्जू ने आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लगते ही सभी प्रकार की प्रचार सामग्री को सरकारी भवनों से 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे और निजी भवनों में लगी सभी प्रकार की प्रचार सामग्री को 72 घंटों के भीतर हटाना सुनिश्चित बनाएं।
उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में सभी प्रकार के बैनर, होर्डिंग, नारा लेखन, दीवार लेखन इत्यादि शामिल रहेंगे। कहा कि सभी सरकारी विभाग अपने भवनों, वैबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप तथा अन्य सोशल मीडिया पर लगी विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री को निर्धारित समय के भीतर स्वयं हटाना सुनिश्चित बनाएंगे।
एडीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लगते ही केवल उन्हीं विकास निर्माण कार्यों को अनुमति रहेगी जो पहले से ही चले होंगे। इसके अलावा कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा। साथ ही सभी विभागों को चल रहे विभिन्न विकास निर्माण संबंधी कार्यों की सूची भी तैयार रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों की अनुपालना करने का आवाहन किया और कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद केवल जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी की अनुमति पर ही राजनैतिक दल प्रचार सामग्री को प्रदर्शित करें। इस अवसर पर बैठक के समन्वयक संदीप कुमार, आईपीएच के मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, डिप्टी डायरेक्टर उच्च शिक्षा सहित विभिन्न सदस्य उपस्थित थे।