नृशंस गौहत्याओं के मामले में सात आरोपियों को किया गिरफ्तार, घटना में शामिल वाहन व हथियार भी बरामद

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पुलिस ने 36 घंटे में सुलझाई नृशंस गौहत्याओं के मामले की गुत्थी
होशियारपुर 14 मार्च: जिला व जी.आर.पी पुलिस की ओर से संयुक्त तौर पर होशियारपुर के टांडा के नजदीक गांव ढडियाला रेलवे लाइन के पास 17 गायों व बैलों की नृशंस हत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए 36 घंटे में सुलझा लिया गया है। इस मामले में पुलिस की ओर से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है।
जानकारी देते हुए एस.एस.पी श्री ध्रुमन एच. निंबाले ने बताया कि 11 मार्च देर रात टांडा के गांव ढडियाला रेलवे लाइन के पास 17 गायों व बैलों को मारकर उनके कंकाल रेलवे लाइन के पास फेंक दिए गए थे। घटना की जानकारी के बाद डी.जी.पी. पंजाब व आई.जी जालंधर रेंज श्री अरुनपाल सिंह की ओर से इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसमें शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि क्योंकि घटना का क्षेत्र रेलवे पुलिस से संबंधित था, इस कारण जी.आर.पी जालंधर की ओर से इस संबंध में 12 मार्च को गोहत्या निषेध अधिनियम 3,5,8, 295ए, 120बी, 153-ए, 212 व 216 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि एस.पी(जांच) मुख्तियार सिंह के नेतृत्व में डी.एस.पी (जांच) श्री राज कुमार, इंचार्ज सी.आई.ए. मुख्यालय लखबीर सिंह व थाना प्रभारी टांडा हरिंदर सिंह के अलावा जी.आर.पी की ओर से एस.पी प्रवीन कंडा, डी.एस.पी अश्वनी अत्री व मुख्य अधिकारी जी.आर.पी इंस्पेक्टर बलवीर सिंह की विशेष टीमें गठित कर तकनीकी व खुफिया ढंग से इस पूरे मामले की जांच की गई व इस घटना में संलिप्त तीन आरोपियों सावन, सतपाल निवासी कोटली शेख आदमपुर जिला जालंधर, सुरजीत लाल निवासी गांव जफ्फल झिंगड़ा जिला जालंधर को गिरफ्तार किया गया।
एस.एस.पी ने बताया कि जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों से की गई पूछताछ पर इस अपराध में शामिल व पनाह देने वाले व्यक्तियों जीवन अली, कमलजीत कौर निवासी गांव थाबलके थाना नकोदर जिला जालंधर, सलमा व अनबर हुसैन निवासी गांव बडा पिंड रोड गौराया जिला जालंधर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी सुरजीत सिंह उर्फ पप्पी पर पहले भी 5 आपराधिक मामले धारा 411, 201, 414, 379, 411 व गौ हत्या निषेध अधिनियम के अंतर्गत जालंधर व होशियारपुर में दर्ज हैं। घटना के लिए गायों की ढुलाई के लिए प्रयोग किए गए कैंटर(पी.बी.08-बी.एस-9164) व हथियार(एक हथौड़ा, 3 छूरियां, 3 गंडासियां, 2 दातर, 3 सूए व 1 टकूआ) बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों का रिमांड हासिल कर और भी गहराई से मामले की जांच की जाएगी।

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