चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी न करने पर पंजाब के चुनाव आयुक्त को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने उन्हें गुरुवार तक की मोहलत देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अगर शेड्यूल हाईकोर्ट में नहीं सौंपा गया तो उन्हें खुद अदालत में पेश होना होगा।
एक गांव की पंचायत के उपचुनाव करवाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव कराने का आदेश दिया था। आदेश के बावजूद चुनाव नहीं कराने पर सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सभी पंचायतों के चुनाव कुछ ही समय में होने हैं। इस पर याचिकाकर्ता पंचायत के वकील ने कहा कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनाव कब होंगे और इसका शेड्यूल क्या होगा किसी को नहीं पता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के चुनाव आयुक्त को गुरुवार तक पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल पेश करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर इसे पेश करने में वे नाकाम रहे तो उन्हें खुद कोर्ट में पेश होकर जानकारी देनी होगी।