चंडीगढ़ : ड्रग मामलों में त्रुटिपूर्ण जांच के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा पुलिस को फटकार लगायी है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों में नशीली दवाओं के मामलों की जांच बेहद त्रुटिपूर्ण है जबकि हिमाचल प्रदेश में जांच प्रक्रिया कहीं बेहतर है। खंडपीठ ने कहा कि दोनों राज्यों के पुलिस प्रमुखों को हिमाचल के धर्मशाला और डरोह पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में उचित मार्गदर्शन के लिए जांच अधिकारियों के बैच भेजने चाहिए।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा कि यह देखा गया है कि दोनों राज्यों में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की जांच ‘बेहद दोषपूर्ण’ हैं। पीठ ने दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नशीली दवाओं के मामलों में जांच अधिकारियों को एक विशेषज्ञ का मार्गदर्शन चाहिए। विस्तृत आदेश में पीठ ने कहा कि एनडीपीएस मामलों की जांच में हिमाचल प्रदेश पुलिस कहीं बेहतर है। अदालत पंजाब और हरियाण राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को एक पखवाड़े के भीतर यह सुनिश्चित करने का निर्देश देती है कि जांच अधिकारियों के बैचों को पीटीसी, डरोह और धर्मशाला में मार्गदर्शन लेने के लिये प्रतिनियुक्त करें।’