चब्बेवाल, 24 जुलाई : विवाहिता से दहेज में दस लाख रुपये जा स्विफ्ट कार की मांग करने वाले इंग्लैंड के रहने वाले पति व सास के विरुद्ध चब्बेवाल पुलिस ने डीएसपी गढ़शंकर के आदेश पर मामला दर्ज किया है। रेणु बाला पत्नी सुकविंदर सिंह निवासी नंगल खिड़ारीया तहसील गढ़शंकर ने एसएसपी होशियारपुर को 7 जून 2023 को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2018 को सुकविंदर सिंह पुत्र अजैब सिंह निवासी नंगल खिड़ारीया, हाल निवासी इंग्लैंड के साथ सिख रीति रिवाज के साथ हुई थी और शादी के समय उनके घर वालों ने एक घड़ी व एक सोने की अंगूठी सुकविंदर सिंह को दी थी। उसने बताया कि शादी से पहले उसके घरवालों ने सुकविंदर सिंह के घरवालों को साफ बता दिया था कि उसकी पहली शादी से एक बेटी भी है जो शादी के बाद अपनी मां के साथ ही रहेगी, उस वक्त सुकविंदर सिंह के घरवालों ने सब मंजूर किया था और शादी जल्द करने की बात कही थी। रेणु बाला ने बताया कि शादी के बाद उसके पति का बेटी के महंगे स्कूल में पढ़ने पर उसके प्रति व्यवहार बदल गया और वह अक्सर ताने देता रहता था। उसने बताया कि उसका पति सुकविंदर सिंह ने कहा कि उन लोगों का हमारे मुकाबले स्टैंडर्ड नही है और उसे दस लाख रुपये जा सिवफ्ट कार लेकर आने के लिए परेशान करने लगा। उसने कहा कि शादी के बाद उसका पति इंग्लैंड वापस लौट गया लेकिन उसने मुझे कोई खर्च नही भेजा, जनवरी 2019 में वापस इंडिया आकर वह फिर पैसे जा कार की मांग करता रहा और इस दौरान मेरे साथ मारपीट भी करता था। शिकायत में रेणु बाला ने बताया था कि इस दौरान उसने सुकविंदर सिंह की बेटी को जन्म दिया पर उसने खर्च के नाम पर मात्र 5 हजार रुपये ही भेजे। रेणु बाला ने बताया कि सुकविंदर सिंह उसे ताने देता था कि तू बेटियां पैदा करने की मशीन है जो उसके काम की नही है और दिसबंर 2020 को उसे घर से निकाल दिया और कहा कि उनकी डिमांड पूरी करने के बगैर लौटी तो वह उसे मरवा देगा। रेणु बाला ने बताया कि उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों के माध्यम से कई बार सुसराल परिवार से बात की लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, इस दौरान उसकी सास भी दहेज की मांग पूरी करने के लिए कहती थी। रेणु बाला ने गुहार लगाई थी कि उसेन्याय दिलाया जाए और उसके पति व सास जे विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। इस शिकायत की जांच डीएसपी गढ़शंकर दलजीत सिंह खख द्वारा करने के बाद सुकविंदर सिंह पुत्र अजैब सिंह व दरशन कौर पत्नी अजैब सिंह के विरुद्ध आईपीसी एक्ट 1860 के सैक्शन 498-ए के तहत थाना चब्बेवाल में मामला दर्ज किया गया है।
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