रविवार को माहिलपुर के गांव बाघोरा में हुआ था जघन्य हत्याकांड।
माहिलपुर – रविवार को फगवाड़ा से बुलेट बाइक पर सवार होकर अपने सुसराल गांव पुहंचकर घर के अंदर जाकर कुंडी लगाकर निर्ममता पूर्वक तेजधार किरपान से अपनी पत्नी की हत्या व बचाने आये सास ससुर को गंभीर रूप से घायल करने वाले कलयुगी पति पर माहिलपुर पुलिस ने हत्या करने जैसी संगीन अपराध की कड़ी धाराएं लगाते हुए मामला दर्ज किया है।
मिरतका आशा रानी के भाई सोम संधू ने माहिलपुर पुलिस को दिए बयान में बताया कि आशा रानी की शादी 31 साल पहले रेलवे में कार्यरत हरदीप कुमार वासी मेंहग्रोवाल तहसील गढ़शंकर व जो अभी सिटी हार्ट फगवाड़ा से की थी और शादी के बाद उनके तीन बेटे हुए जोकि विदेश में रहते है। उसने बताया कि हरदीप कुमार शादी के बाद आशा रानी से मारपीट करते रहता था जिसके चलते उसका पति के साथ 7 साल अदालत में केस चला पर बाद में दोनों ने सुलह कर साथ रहने लगे थे। सोम संधू ने बताया कि हरदीप कुमार ने मिरतका के साथ 9 फरवरी को भी मारपीट की थी जिससे बचने के लिए वह लापता हो गई थी और उसे ढूढने के उसके बेटों ने इनाम देने की घोषणा सोशल नेटवर्किंग साइट पर की थी जिसके बाद वह उदेसियां गांव में मिली थी और इसके उपरांत सदर पुलिस थाना फगवाड़ा में हरदीप कुमार के विरुद्ध आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था और मिरतका उनके साथ गांव बाघोरा में रह रही थी रविवार को हरदीप कुमार ने किरपान से आशा रानी, माँ बाप दर्शना रानी व बिशन पाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए सिविल अस्पताल माहिलपुर आने पर डॉक्टर ने आशा रानी को मिरतक घोषित कर दिया और बेहतर इलाज के लिए बिशन पाल व दर्शना रानी को सिविल अस्पताल होशियारपुर भेज दिया। थाना माहिलपुर पुलिस ने हरदीप कुमार के विरुद्ध आईपीसी 302, 307, 452 व 324 के तहत मामला दर्ज कर दिया है।
दो दिन का मिला रिमांड : इस संबंध में एसएचओ माहिलपुर सतविंदर सिंह धालीवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हरदीप कुमार को गढ़शंकर अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की थी ताकि हत्या का उद्देश्य पता चल सके और माननीय अदालत ने दो दिन का रिमांड दिया है।