पदोन्नति के बाद 15 दिनों के भीतर संभालना होगा पदभार : अन्यथा हो जाएंगे पदोन्नति के आदेश रद्द

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शिमला।  हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर है। प्रदेश सरकार के वे कर्मचारी जिनके लिए पदोन्नति आदेश जारी हुए हैं, उन्हें 15 दिनों में पदभार संभालना होगा।
जो अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नति आदेशों के जारी होने के 15 दिनों के भीतर नई नियुक्ति वाले स्थानों पर पदभार नहीं संभालेगा उसके पदोन्नति आदेशों को रद्द कर दिया जाएगा।  इस संबंध में प्रदेश के सभी विभागों को इन निर्देशों काे सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के संज्ञान में ये बात आई है कि पदोन्नति के बाद अधिकारी व कर्मचारी एक-एक माह तक पदोन्नति के बाद नए स्थान पर पदभार नहीं संभाल रहे हैं इस तरह कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार न
कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा लाभ  :   ऐसे में इन निर्देशों से पदोन्नति के लिए कतारों में लगे अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ मिल सकेगा। पदोन्नति के बाद देखा गया है कि मनपसंद का स्टेशन न मिलने पर कर्मचारी-अधिकारी पदभार नहीं संभालते। इसकी वजह से लोगों के काम प्रभावित होते हैं और उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती।
कई कर्मचारी कई जगह ले चुके प्रमोशन :  ऐसे में सरकार से अपने पसंद के स्थान पर तैनाती का जुगाड़ लगाते रहते हैं। प्रदेश  में वर्तमान में पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारी व अधिकारी विभिन्न विभागों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।  बीते लंबे समय से रुकी पदोन्नतियों  कर प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश कार्मिक विभाग की तरफ से इस तरह के निर्देश लोगों को आने वाले दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जो एक ही स्थान पर कई-कई पदोन्नतियां ले चुके हैं।
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