माहिलपुर । 31 अक्तूबर : माहिलपुर पुलिस ने रेवन्यू नोडल अधिकारी परमिंदर सिंह के बयान पर कार्यवाही करते हुए पराली जलाने के आरोप में गुरमेल सिंह पुत्र बिक्कर सिंह निवासी कोटफातुही थाना माहिलपुर के विरुद्ध धारा 223 बी एन एस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज मामले के अनुसार परमिंदर सिंह को धान की पराली को आग लगाने की सूचना क्लस्टर अधिकारी गुरमीत सिंह ने दी थी और उक्त खेतों का रिकार्ड देखने पर यह जमीन करीब पौने छह कनाल का मालक उक्त गुरमेल सिंह पाया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ थाना माहिलपुर में डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर के आदेशों की उल्लंघन करने के आरोप में उक्त के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया गया है।
