पूर्व पुलिस अधिकारी को उम्रकैद : दामाद को लापता करने के जुर्म में

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मोहाली  :  मोहाली शहर के फेज 11 से लापता हुए गुरदीप सिंह के मामले में मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजिंदर सिंह सरां की अदालत ने सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पूर्व पुलिस अधिकारी जगवीर सिंह को धारा 364 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 466 के तहत 7 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 471 के तहत 5 साल की सजा सुनाई है। धारा 474 में 5 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
                              प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गुरदीप सिंह की मां गांव कुंभड़ा निवासी भूपिंदर कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके बेटे गुरदीप सिंह की शादी 30 नवंबर को फेज 11 निवासी जसप्रीत कौर से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद दोनों पति-पत्नी का आपस में झगड़ा होने लगा। इस पर लड़की के परिवार ने लड़के के परिवार के खिलाफ फेज-8 थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद गुरदीप सिंह का अपने ससुराल परिवार के साथ जुबानी फैसला हो गया और गुरदीप सिंह अपने ससुराल परिवार के पास फेज-11 में रहने लगा। गुरदीप सिंह के परिवार के अनुसार गुरदीप कभी कभार उनके पास घर आता था तो गुरदीप की पत्नी इस पर आपत्ति करती थी। वह उसे अपने मां-बाप के घर आने से रोकती थी। 4 जुलाई, 2010 को गुरदीप सिंह बोलेरो गाड़ी पर गया था। इस दौरान एक बार उसकी अपने परिवार के साथ बात हुई कि वह आ रहा है। काफी देर तक जब गुरदीप सिंह घर नहीं पहुंचा तो परिवार ने गुरदीप को फोन किया लेकिन फोन ऑन रहने के कारण दोनों पति-पत्नी का झगड़ा होता सुनाई दे रहा था। उसके बाद गुरदीप सिंह के साथ परिवार का कोई संपर्क नहीं हुआ और गुरदीप सिंह के परिवार ने उसके लापता होने संबंधी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज करवाई।
परिवार के अनुसार उन्हें पता चला कि गुरदीप आखिरी बार अपने ससुर जगवीर सिंह के साथ था। जगवीर ने अपनी लड़की जसप्रीत कौर को विदेश भेज दिया और गुरदीप सिंह को गाड़ी सहित लापता कर दिया। इस संबंध में पुलिस ने भूपिंदर कौर के बयान पर गुरदीप सिंह को लापता करने के दोष में गुरदीप सिंह के ससुर जगवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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