पूर्व विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पेंशन जारी करने के आदेश : कांग्रेस से बगावत कर बाद में भाजपा का थाम लिया था दामन

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एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस से बागी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी पेंशन को बहाल करने और तत्काल प्रभाव से जारी करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार यह मामला उन पूर्व विधायकों से जुड़ा है जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर बाद में भाजपा का दामन थामा था। इनमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा सहित अन्य संबंधित पूर्व विधायक शामिल हैं। इसके बाद सरकार की ओर से उनकी विधायी पेंशन पर रोक लगा दी गई थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन एक वैधानिक अधिकार है, जिसे केवल राजनीतिक आधार पर रोका नहीं जा सकता। अदालत ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि सभी याचिकाकर्ता पूर्व विधायकों की पेंशन तुरंत प्रभाव से जारी की जाए।
हाईकोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदेश की सियासत में दल-बदल और उससे जुड़ी सुविधाओं को लेकर एक नई बहस फिर से तेज हो गई है। फैसले के बाद संबंधित पूर्व विधायकों के खेमे में राहत देखी जा रही है, जबकि राजनीतिक हलकों में इस पर प्रतिक्रियाएं आने की संभावना जताई जा रही है।

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