तरनतारन : 14 सितम्बर
जिला तरनतारन में जुलाई 2020 में जहरीली शराब से हुई मौतें के मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा जिला प्रबंधकीय कांप्लैक्स के समक्ष दिए गए धरने को लेकर अदालत में चल रही सुनवाई में गैर हाजिर रहने पर अतिरिक्त सेशन जज कंवलजीत सिंह ने मंगलवार को डिप्टी स्पीकर जयकृष्ण रोड़ी, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुरा तथा कुलवंत सिंह पंडोरी की पेशगी जमानत पटीशन रद्द कर दी। तीनों ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए यह पटीशन दाखिल की थी। इससे पहले 31 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने के कारण अदालत ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, स्पीकर जयकृष्ण रोड़ी, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीत हेयर, हरभजन सिंह ईटीओ के अलावा विधायक मनजीत सिंह बिलासपुरा, कुलवंत सिंह पंडोरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। 9 सितम्बर को सभी मुलजिम अदालत में पेश नहीं हुए थे। सोमवार को अतिरिक्त सेशन जज कुलवंत सिंह की अदालत ने कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, मीत हेयर तथा हरभजन सिंह ईटीओ की जमानतें रद्द कर दी थीं। मंगलवार को डिप्टी स्पीकर जयकृष्ण रोड़ी, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुरा, कुलवंत सिंह पंडोरी की जमानत पटीशन भी अदालत ने रद्द कर दी।
पेशगी जमानत पटीशन रद्द : डिप्टी स्पीकर जयकृष्ण रोड़ी, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुरा तथा कुलवंत सिंह पंडोरी की
Sep 14, 2022