पोक्सो मामले में चुराह के विधायक डॉ. हंसराज के खिलाफ आरोप तय : अब 30 मार्च को होगी सुनवाई

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एएम नाथ। चम्बा : पोक्सो मामले में घिरे चुराह के विधायक डॉ. हंसराज के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। वीरवार को विधायक अदालत में पेश हुए। इसके साथ ही मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। अब अदालत ने अगली सुनवाई 30 मार्च निर्धारित की है। इस दिन विधायक और पीड़िता को अदालत में उपस्थित होना होगा तथा न्यायाधीश के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले पुलिस ने 21 जनवरी, 2026 को चम्बा न्यायालय में चालान पेश किया था। चालान दाखिल होने के साथ ही मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया था। अब 30 मार्च को होने वाली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील गवाह प्रस्तुत करेंगे, जिनकी जिरह विधायक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की जाएगी। अदालत की निगरानी में चलने वाले इस ट्रायल पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।

बता दें कि चुराह क्षेत्र की एक युवती ने विधायक पर नाबालिग अवस्था में बहला-फुसलाकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला थाना चम्बा में पोक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मुकद्दमा दर्ज होते ही विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने 10 नवम्बर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 11 नवम्बर को अदालत ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी, जो 22 नवम्बर तक प्रभावी रही।
22 नवम्बर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और 27 नवम्बर, 2025 को अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया। विधायक ने न्यायालय में मुचलका भरते हुए प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने का आश्वासन दिया। जांच के दौरान पुलिस ने 4 बार विधायक से पूछताछ की। उनकी पत्नी के भी बयान दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में युवती के पिता ने उनकी बेटी को बयान बदलने के लिए धमकाने का आरोप लगाया था। पिता की शिकायत पर विधायक के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।

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