प्रचार-सामग्री के मुद्रण के तीन दिनों  के भीतर  ज़िला दंडाधिकारी को देनी होगी सूचना : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं प्रिंटर्स : मुकेश रेपसवाल

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एएम नाथ। चंबा , 21 मार्च :
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने कहा  कि लोकसभा निर्वाचन-2024  के तहत राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए  प्रकाशित किए जाने वाले सभी पंपलेट, हैंड बिल,  पोस्टर ,फ्लेक्स इत्यादि प्रचार-सामग्री के मुद्रण  को लेकर ज़िला के सभी प्रिंटर्स (मुद्रकों) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए  के विभिन्न प्रावधानों की शत-प्रतिशत   अनुपालना  सुनिश्चित बनानी होगी।
वे आज आदर्श आचार संहिता के प्रभावी  पालन को लेकर ज़िला के विभिन्न  मुद्रकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।
उन्होंने बताया कि  प्रचार-सामग्री के मुद्रण के तीन दिनों की समय सीमा के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना ज़िला दंडाधिकारी  को प्रस्तुत करना  अनिवार्य रहेगी।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि  मुद्रित  सामग्री में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम व पता, प्रतियों की संख्या  का उल्लेख भी अवश्य रहना चाहिए ।
नियमों के उल्लंघन की अवस्था में 6  माह तक  के  कारावास या 2 हजार   का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है ।
बैठक में कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने किया।
बैठक में तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा सहित जिला से संबंधित विभिन्न प्रिंटर्स उपस्थित रहे ।
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