प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक की रोकथाम को प्रभावी बनाने के DC मुकेश रेपसवाल ने दिए निर्देश : कपड़े के बैग तैयार करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को किया जाए प्रोत्साहित

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उल्लंघनकर्ताओं के प्रति कार्यवाही तथा जानकारी और जागरूकता गतिविधियां की जाएं आयोजित
एएम नाथ। चंबा :  उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के ज़िला में उपयोग और बिक्री पर प्रभावी रोकथाम को लेकर निगरानी प्रणाली को और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को विशेष प्राथमिकता रखने के निर्देश दिए हैं ।
मुकेश रेपसवाल आज प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं से संबंधित दिशा-निर्देशों की अनुपालना को लेकर बचत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।
उपायुक्त ने अधिकृत सभी अधिकारियों को निर्धारित नियमों के उल्लंघन की अवस्था में आवश्यक कार्यवाही का निर्देश देते हुए विशेषकर अधिकारियों को अपने विभागीय अधिकार क्षेत्र में ठोस कदम उठाते हुए उल्लंघनकर्ताओं का चालान कर साप्ताहिक प्रगति सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिए।
मुकेश रेपसवाल ने सभी एसडीएम से उपमंडल स्तर पर कार्यों की लगातार समीक्षा करने करने को कहा । साथ में उन्होंने संबंधित उप मंडलीय पुलिस अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को स्थानीय व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से बैठक कर निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए ।
उपायुक्त ने ज़िला विकास अधिकारी को
स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कपड़े के बैग तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को जानकारी और जागरूकता से संबंधित गतिविधियों के आयोजन के भी निर्देश दिए।
मुकेश रेपसवाल ने बैठक में टैक्सी वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सार्वजनिक निजी परिवहन वाहनों में स्थापित कूड़ादान से कचरे के संग्रह के लिए विभिन्न बस स्टैंड्स तथा टैक्सी स्टैंड में कचरा एकीकरण तथा स्थानीय निकायों को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
इससे पहले उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण से संबंधित जारी आदेश की अनुपालना को लेकर भी बैठक का आयोजन किया गया।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुरूप समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित बनाने को निर्देशित किया ।
बैठक में अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा, कुलबीर सिंह, एसडीएम पारस अग्रवाल, अनिल भारद्वाज
वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार, पुलिस उपअधीक्षक जितेंद्र चौधरी, ज़िला विकास अधिकारी ओपी ठाकुर, ज़िला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह, अधिशाषी अभियंता राष्ट्रीय उच्च मार्ग मीत कुमार ,तहसीलदार दीक्षित राणा, सहायक अभियंता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राहुल शर्मा, अध्यक्ष व्यापार मण्डल वरिंद्र महाजन उपस्थित रहे।
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की सूची
प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक से बनी कटलरी वस्तुएं, भोजन परोसने और खाने के उपयोग में लाई जाने वाले चम्मच, कटोरी, कांटे ,चाकू और स्ट्रा। एयर बर्ड्स, गुब्बारों इत्यादि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की डंडिया प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम की डंडिया और सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री सहित प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू ,स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के रैपर या पैक करने वाली फिल्में ,स्टिरर, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर तथा 80 ग्राम पर स्क्वायर मीटर से कम के नॉन वोवेन प्लास्टिक कैरी बैग भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं।
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं
पर कंपाउंडिंग फीस
100 ग्राम तक 500 रुपये, 1 किलो से 5 किलो तक 10 हजार, 5 किलो से 10 किलो तक 20 हजार, 10 किलो से ऊपर 25 हजार।
इसी तरह किसी भी संस्थान-व्यावसायिक प्रतिष्ठान इनमें शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय, होटल, दुकानें, रेस्तरां, मिठाई की दुकानें, ढाबे, मंदिर परिसर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक्वेट हॉल या व्यक्तियों द्वारा अपने परिसर में तथा सड़कों, गलियों, पहाड़ी ढलानों, नालियों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, सभी सार्वजनिक स्थानों आदि पर एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं को फेंकने पर 5 हजार की कंपाउंडिंग फीस का भी प्रावधान है ।
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