प्रदेश सरकार द्वारा ई-रिक्शा परमिट के लिए अधिसूचना जारी

by
एएम नाथ। शिमला : प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत राज्य के विभिन्न उप-मंडलों के पहाड़ी क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को राज्य के उप-मंडलों में यात्री अनुबंधित कैरिज परमिट के तहत ई-रिक्शा परमिट प्रदान करने की अनुमति दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके तहत कांगड़ा जिला के उप-मंडल पालमपुर में 30, धर्मशाला (जिसमें मैक्लोडगंज शामिल है) में 36 परमिट की अनुमति होगी। चंबा जिला के उप-मंडल चंबा (सदर) में पांच, भटियात में नौ, किन्नौर जिला के कल्पा/रिकांगपिओ में 15, सांगला में 10, सिरमौर जिला के नाहन उप-मंडल में 15, राजगढ़ में दो परमिट की अनुमति होगी।
मंडी जिला के जोगिंदर नगर में 15, पधर में 35, सरकाघाट में पांच, धर्मपुर में पांच, कुल्लू जिला के उप-मंडल कुल्लू में 30, भुंतर में 15, बंजार में 20, मनाली में 30, पतलीकुहल में 15, नग्गर में 15 परमिट, जिला शिमला के उप-मंडल ठियोग में छह, रोहड़ू में 20, सोलन जिला के उप-मंडल कंडाघाट में तीन, अर्की में दो, नालागढ़ में 10, बद्दी में 15, ऊना जिला के हरोली उप-मंडल में 17, शेष ऊना जिला (ऊना मुख्यालय और अन्य क्षेत्र) में 20 परमिट की अनुमति होगी। कुल परमिटों की संख्या 400 होगी।
उन्होंने बताया कि इन उप-मंडलों/क्षेत्रों में केवल ई-रिक्शा के ही नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। राज्य के शेष उप-मंडलों में ऑटो-रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन निषिद्ध रहेगा, हालांकि, यह प्रतिबंध राज्य में वैध परमिट के आधार पर पहले से चल रहे ऑटो-रिक्शा पर लागू नहीं होगा। इस अधिसूचना के तहत पंजीकृत/अधिकृत प्रत्येक ई-रिक्शा के परिचालन का क्षेत्र संबंधित उप-मंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही सीमित रहेगा, जहां ऐसा पंजीकरण/प्राधिकार प्रदान किया गया है।
उन्होंने बताया कि एक बार जब ई-रिक्शा एक विशेष उप-मंडल में पंजीकरण या संचालन के लिए अधिकृत हो जाता है, तो निर्धारित मुख्यालय स्थायी और अपरिवर्तित रहेगा, जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला, स्थानांतरित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। वाहन उसी उप-मंडल की न्यायिक सीमाओं के भीतर संचालित होगा और निर्धारित दायरे से बाहर कोई भी परिचालन इस अधिसूचना और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

हिमाचल प्रदेश

वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट की तिथि में बदलाव : 19 अक्टूबर को होंगे ड्राइविंग टेस्ट जबकि 18 अक्टूबर को होंगी वाहनों की पासिंग

देहरा/ तलवाड़ा (राकेश शर्मा ) आरएलए देहरा के तहत वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट की तिथि में बदलाव किया गया है। एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरएलए देहरा...
article-image
हिमाचल प्रदेश

लंबित इंतकाल सत्यापन के मामलों का किया जाएगा निपटारा : 01 व 02 दिसम्बर को पुनः इंतकाल दिवस -DC अपूर्व देवगन

चंबा 29 नवम्बर : उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में सरकार द्वारा निर्धारित 01दिसम्बर व 02 दिसम्बर को पुनः इंतकाल दिवस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंतकाल...
article-image
हिमाचल प्रदेश

नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना से प्रभावित भूमिहीन लोगों को एक माह के भीतर प्रदान करें भूमि का मालिकाना हक – जगत सिंह नेगी

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में नाथपा झाकड़ी व बसपा जल विद्युत परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सलाहकार समिति की राज्य स्तरीय बैठक रामपुर में आयोजित* एएम नाथ। शिमला 07 अगस्त – एसजेवीएनएल जल विद्युत परियोजना...
article-image
हिमाचल प्रदेश

बारिश से प्रभावित हुए घरों की सुरक्षा दीवारों हेतू 3,940 कार्यों के लिए 36.13 करोड़ रूपये स्वीकृत – उपायुक्त

ऊना, 27 जुलाई – गत दिनों जिला में हुई भारी बारिश के कारण जिला ऊना के विभिन्न क्षेत्रों के गांवों के प्रभावित लोगों के पास पहुंचकर प्रशासन लगातार सहायता कर रहा है। इस संबंध...
Translate »
error: Content is protected !!