प्राइवेट स्कूलों की प्री-प्राइमरी विंग और सभी प्ले-वे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य : डीसी आशिका जैन

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होशियारपुर/दलजीत अजनोहा :
समाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों, जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन (ECE) के क्षेत्र में कार्यरत हैं, के पंजीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि पंजाब राज्य में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ECE क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थाओं का विभाग द्वारा पंजीकरण प्रारंभ किया गया है। यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। संबंधित संस्थाएं जिला कार्यक्रम कार्यालय होशियारपुर या संबंधित सीडीपीओ कार्यालय से समन्वय कर एप्लिकेशन फॉर्म नंबर 1 प्राप्त कर सकती हैं।

अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई आती है, तो संस्थाएं जिला कार्यक्रम कार्यालय होशियारपुर या संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ से संपर्क कर सकती हैं। हर प्ले-वे स्कूल का पंजीकरण कराना आवश्यक है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में स्थित सभी निजी स्कूलों, संस्थाओं और प्ले-वे स्कूलों की वैरिफिकेशन की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का पूरी तरह पालन करें।

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