होशियारपुर, 17 फरवरी:
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार 19 व 20 फरवरी को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी होशियारपुर से प्री-सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की ओर से कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाया जा सकेगा।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिले में विधान सभा चुनाव-2022 का मतदान पूरा होने के 48 घंटे पहले (18 फरवरी को सांय 6 बजे से 20 फरवरी को वोट प्रक्रिया मुकम्मल होने तक) इलेक्ट्रानिक मीडिया (टी.वी चैनल, सोशल मीडिया, मोबाइल, एस.एम.एस. या प्री-रिकार्डिड संदेश) आदि पर राजनीतिक विज्ञापन व प्रचार पर पाबंदी रहेगी।
श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि केवल प्रिंट मीडिया में 19 व 20 फरवरी को (वोट वाले दिन व वोट से एक दिन पहले) प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापन के लिए अग्रिम मंजूरी जरुरी है। उन्होंने बताया कि मंजूरी के लिए कमरा नंबर 312, तीसरी मंजिल, जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स होशियारपुर में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने प्रिंट मीडिया को अपील करते हुए कहा कि 19 व 20 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की ओर से विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले एम.सी.एम.सी की ओर से जारी प्री-सर्टिफिकेशन जरुर चैक कर लिया जाए व बिना प्री-सर्टिफिकेशन के विज्ञापन प्रकाशित न किया जाए।