होशियारपुर, 02 सितंबर : जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रीगैबलिन कैप्सूल को बिना लाइसेंस के रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने के अलावा यह दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।