चंडीगढ़ :10 अगस्त
अकाली दल के नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार जमानत दे दी है।
विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नशा कारोबार के मामले में मोहाली में दिसम्बर 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी।
यह मामला नशा विरोधी कानून की धारा 25, 27ए तथा 29 के तहत दर्ज की गई थी पर उस समय विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू रहने से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। विक्रम सिंह मजीठिया तथा उनकी पार्टी अकाली नेता सभी आरोपों को नकारते आए हैं तथा पुलिस की कार्रवाई को सियासी रंजिशबाजी बता रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर राहत प्रदान करते हुए चुनावों के उपरांत आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे। अर्शदीप कलेर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय झूठा पर्चा दर्ज किया गया था, उसमें अब हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।
*क्या है ड्रग का मामला*
पंजाब पुलिस ने 2013 में हजारों करोड़ रुपये के ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया था। कई सालों से यह केस भोला ड्रग केस के रुप में जाना जाता रहा है। यह ड्रग माफिया को लेकर मामला है जो कथित तौर पर पंजाब राज्य में काम कर रहा है तथा इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं।
पिछले समय से कुछ वकील अदालत को अपील करते रहे हैं कि यह केस पंजाब के नौजवानों के भविष्य से संबंधित है तथा इससे तुरंत निपटने की जरुरत है।