राकेश शर्मा। तलवाड़ा, 27 दिसंबर : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा संचालित स्थानीय स्कूल से संबंधित बोर्ड की ओर से आमंत्रित की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्टे आदेश दिए जाने के मद्देनज़र, मुख्य अभियंता राकेश गुप्ता ने कहा है कि बोर्ड द्वारा कोर्ट के आदेशों की अक्षरशः पालना की जाएगी।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल रिट याचिका संख्या 39045-2025 की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायमूर्ति संदीप मुदगिल की अदालत द्वारा इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड इन आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करेगा।
मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया कि माननीय हाईकोर्ट के स्टे आदेशों के अनुपालन में अब इस विषय में कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी।