कपूरथला : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने बीबी जागीर कौर के बेगोवाल डेरे पर दबिश दी और करीब दो घंटे टीम बीबी जागीर कौर से नगर पंचायत की सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर पूछताछ की और पुरे मामले को खंगालने की कोशिश में टीम जुटी रही है। बीबी जागीर कौर के दामाद युवराज भूपिंदर सिंह ने रेड की पुष्टि की है। बीबी जागीर कौर संत प्रेम सिंह मुराले वाले डेरे की मुख्य सेवादार भी हैं ।
विजिलेंस की टीम बेगोवाल डेरे पहुंची और अधिकारीयों ने करीब दो घंटे नगर पंचायत की सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर पूछताछ की। इस जमीन को लेकर बीबी जागीर कौर के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर है, जिसमें उन पर नगर पंचायत बेगोवाल की जमीन कब्जाने के आरोप हैं। इसी मामले में विजिलेंस आई थी। जमीन का रिकॉर्ड, लैपटॉप और मोबाइल कब्जे में लिए : विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक तो इस दौरान टीम ने बीबी जगीर कौर के डेरे से लैपटॉप, मोबाइल और जमीन से संबंधित दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। गुरुवार को विजिलेंस ने भुलत्थ के नायब तहसीलदार व पटवारी को संबंधित दस्तावेज सहित तलब किया था। इससे करीब एक सप्ताह पहले टीम ने नगर पंचायत भुलत्थ में भी दबिश दी थी और रेड की भनक लगते ही ईओ व एसओ दीवार फांदकर भागे थे ।
बीबी जागीर कौर के दामाद युवराज भूपिंदर सिंह ने बस इतना कहा कि टीम ने पूछताछ की है। यह मामला नगर पंचायत बेगोवाल से जुड़ा है। बीबी जागीर कौर बोली- साइट देखने आए थे अधिकारी इस संबंध में बीबी जागीर कौर ने बताया कि यह मामला उनसे संबंधित नहीं है। स्कूल और कॉलेज की जमीन को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले के तहत अधिकारी हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर जमीन का मुआयना कर साइट देखने आए थे। जिनके साथ तहसीलदार और राजस्व विभाग के और भी लोग थे। वह कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई होगी वह करेंगी।
जमीन पर कब्जे के आरोप :
जार्ज शुभ उर्फ कमल निवासी बेगोवाल के वार्ड नं-12 ने बताया कि अगस्त 2009 में बीबी जागीर कौर की ओर से बनाए गए संत प्रेम सिंह खालसा हाई स्कूल बेगोवाल और डेरे के आसपास की करीब 22 एकड़ नगर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने का केस दायर किया था। 2011 में कोई सुनवाई न होने पर जार्ज शुभ उर्फ कमल ने लोकपाल के पास मामला उठाया, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने 2014 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। उन्होंने बताया कि बीबी जागीर कौर ने स्कूल के साथ-साथ डेरे में भी नगर पंचायत बेगोवाल की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है।
उधर, 28 अगस्त 2023 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को छह सप्ताह में रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं। इसमें सरकारी जमीन के अवैध कब्जे के मामले के तमाम पहलुओं और नगर पंचायत के अलावा संबंधित विभागों की जांच पड़ताल करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।