बेटी से यौन उत्पीड़न का आरोपी पिता दोषी करार : 25 साल का कठोर कारावास- 1 लाख रुपये जुर्माना

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विशेष न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने बेटी से यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने 25 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यौन अपराधों के लिए बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की धारा 6 के तहत पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर महिला पुलिस थाना हमीरपुर में आरोपी के खिलाफ एफआईआर संख्या 35/2023 में 20 जुलाई 2023 को केस दर्ज किया गया था।
दोषी पेशे से चालक है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट में मुकदमा संचालित किया गया था। विशेष लोक अभियोजक संदीप अग्निहोत्री ने मामले की पैरवी की। उन्होंने कहा कि आरोपों के समर्थन में 20 गवाहों से परीक्षण कराया गया। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़ित को पांच लाख रुपये का मुआवजा भी दिया है।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता को उम्रकैद की सजा
चंबा जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा जसवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 506 के तहत भी दोषी करार देते हुए एक वर्ष साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की भी सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव सिंह राणा ने की। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज बयान में कहा था कि 27 दिसंबर 2019 को उसकी माता और भाई-बहन जंगल में पशु चराने गए हुए थे और वह घर में अकेली थी। इसी दौरान उसके पिता ने घर में आकर दुष्कर्म किया।
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