बैकफिनको की ओर से स्वरोजगार की स्थापना के लिए 59 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत : संदीप सैनी

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स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से ऋण आवेदनों को मंजूरी, बैकफिनको देश-विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी कम ब्याज पर देता है ऋण : चेयरमैन

होशियारपुर/ दलजीत अजनोहा : पंजाब पिछड़ा वर्ग कल्याण और वित्त निगम के चेयरमैन संदीप सैनी ने बताया कि निगम द्वारा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर 59 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

पिछड़ी वर्ग कल्याण और वित्त निगम (बैकफिनको) के चेयरमैन संदीप सैनी ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि निगम के जिला कार्यालय द्वारा 9 जनवरी को स्थानीय जिला भलाई कार्यालय में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी द्वारा इन ऋण आवेदनों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि पिछड़ी श्रेणियों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित आवेदकों ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भाग लिया, जहां विभिन्न व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए।

चेयरमैन संदीप सैनी ने बताया कि कमेटी में उपस्थित 14 आवेदकों में से 10 आवेदन एन.एम.डी. योजना के तहत और 4 आवेदन एन.बी.सी. योजना के तहत स्वीकृत किए गए। इन आवेदनों में डेयरी फार्मिंग, फैब्रिकेशन यूनिट, रेडीमेड गारमेंट्स, सैनिटरी शॉप, सब्जियों की खेती, कृषि उपकरण, फोटोग्राफी और हार्डवेयर आदि के लिए कुल 59.00 लाख रुपए के ऋण आवेदनों को मंजूरी दी गई।

गौरतलब है कि जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी में उप अर्थ व आंकड़ा सलाहकार सुनीता पाल, पंजाब नेशनल बैंक से लीड बैंक मैनेजर जुझार सिंह, उद्योग केंद्र से अभिषेक और ऑडिट अधिकारी-कम-सदस्य सचिव राज कुमार ने भी भाग लिया। ऑडिट अधिकारी-कम-सदस्य सचिव राज कुमार ने बताया कि बैकफिनको सीधा ऋण योजना के तहत पंजाब राज्य के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से कम है, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग (सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध और जैन) के लोगों, जिनकी वार्षिक आय 3.00 लाख रुपए है, का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत 5.00 लाख रुपये तक के ऋण 7-8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करता है। इसके अलावा बैकफिनको द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के तहत पिछड़ा वर्ग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए प्रोफेशनल और तकनीकी शिक्षा स्नातक और इसके आगे की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण दिए जाते हैं। यह ऋण एन.बी.सी. योजना के तहत भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए 15.00 लाख रुपए (कोर्स फीस का 90 प्रतिशत) तक का ऋण 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर और एन.एम.डी. योजना के तहत 20.00 लाख रुपए का ऋण भारत में पढ़ाई के लिए और 30.00 लाख रुपए तक का ऋण (कोर्स फीस का 85 प्रतिशत) विदेश में पढ़ाई के लिए 3 प्रतिशत से 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आवेदक का ऋण स्वीकृत होने के बाद बैकफिनको के पक्ष में गारंटी के रूप में दी गई संपत्ति का संबंधित तहसील में जाकर रजिस्ट्री कराया जाता है। मुख्य कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री को कानूनी रूप से सही घोषित करने और अन्य आवश्यक शर्तों के पूरा होने के बाद ऋण की राशि सीधे आवेदकों के बचत खातों में स्थानांतरित की जाती है। ऋण की वापसी पांच वर्षों में 20 त्रैमासिक किश्तों में की जाती है।

गौरतलब है कि बैकफिनको द्वारा पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित बेरोजगार आवेदकों को स्वरोजगार से संबंधित चलाए जा रहे सस्ते ब्याज दरों पर ऋण योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय बैकफिनको, डॉ. बी. आर. अंबेडकर भवन, राम कॉलोनी कैंप, होशियारपुर में संपर्क किया जा सकता है।

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