भूमि और फ्लैट अफसर अब अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर नहीं सकेंगे खरीद : 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द करने और 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल करने का निर्णय

by

शिमला : प्रदेश में 50 से अधिक श्रेणी के अफसर अब अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द करने और 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल करने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन-अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है। साथ ही, जिन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, उन्हें भी हाल ही के अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि, भवन व अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खरीद विलेख को पद का प्रभार छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक संबंधित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्त व डीसी को इन संशोधित निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा है। इन निर्देशों को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। प्रदेश में फरवरी 2016 से पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट की खरीद की अफसरों को छूट दी थी। इस दौरान कई अफसरों ने प्रदेश में जगह-जगह अचल संपत्ति खड़ी कर दी है। उद्योग, श्रम, राजस्व, कृषि, जल शक्ति और कर एवं आबकारी विभाग के कई अधिकारी भूमि और फ्लैट खरीदने वालों में सबसे आगे हैं। इन सब मामलों पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कार्मिक विभाग की ओर से भूमि और फ्लैट की खरीद पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। 1996, 1997 और 2012 के निर्देशों को बहाल किया गया है जिनमें अधिकारी तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते।
50 से अधिक श्रेणी के अफसर नहीं कर सकेंगे खरीद :
मंडलायुक्त, डीसी, एडीसी, एडीएम, एसीटूडीसी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी के समक्ष पद वाले सभी राजस्व अधिकारी, एसपी, डीआईजी, डीएसपी, एसएचओ, जिला इंस्पेक्टर, एएसपी, कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट, डीएफओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, जिला बागवानी अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, उपनिदेशक, ग्राम विस्तार अधिकारी, सहायक आयुक्त कर एवं आबकारी, कर एवं आबकारी अधिकारी, सहायक अधिकारी, इंस्पेक्टर, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, सहायक नियंत्रण मापतौल, इंस्पेक्टर मापतौल, उद्योग विभाग के जनरल मैनेजर, मैनेजर, माइनिंग अधिकारी, उद्योग विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड योजना अधिकारी, पंचायत इंस्पेक्टर, जिला श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर, नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त, सहायक आयुक्त, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, सचिव, कार्यकारी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

सख्ती से लागू हों सड़क सुरक्षा कानून – सड़कों को बनाएं अतिक्रमण मुक्त, अवैध रेहड़ी-फड़ी तुरंत हटाए जाए – DC जतिन लाल

ऊना, 26 अप्रैल। उपायुक्त जतिन लाल ने ऊना जिला में सड़क सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड और लापरवाही से ओवरटेक दुर्घटना का बड़ा...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म : 16 वर्षीय आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला

ऊना : ऊना के एक गांव में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला है। जिसने बच्ची के साथ घिनौनी वारदात...
article-image
हिमाचल प्रदेश

दिव्यांगजन स्कूलों के छात्रों ने खेलकूद, पेंटिंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर लिया भाग

 एएम नाथ। मंडी, 03 दिसम्बर।  जिला कल्याण विभाग मंडी के सौजन्य से आज पड्डल मैदान में विभिन्न दिव्यांगजन स्कूलों के छात्रों के लिए जिला स्तरीय अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह का विशेष आयोजन किया गया।...
article-image
हिमाचल प्रदेश

विधायक मलेंद्र राजन ने नवाजे मंड मियानी स्कूल के होनहार : आयोजनों से छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होने के साथ उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी प्राप्त होता -मलेंद्र राजन

राकेश शर्मा / इंदौरा, 31 दिसंबर। विधायक मलेंद्र राजन आज रविवार को इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंड मियानी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित...
Translate »
error: Content is protected !!