नई दिल्ली : लोकसभा में आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि महिला आरक्षण बिल का नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’होगा।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा. हमारी सरकार इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। हमारी सरकार इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है. जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। लोकसभा में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 82 है । कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी । हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। लोकसभा में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 82 है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। हमारी सरकार इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। लोकसभा में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 82 है। हमारी सरकार इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है. जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा । मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी । लोकसभा में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 82 है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। हमारी सरकार इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। लोकसभा में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 82 है। हमारी सरकार इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है । जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। हमारी सरकार इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है. जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। लोकसभा में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 82 है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। लोकसभा में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 82 है।