चंडीगढ़ l पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मोहाली जिले में ट्रैफिक चालान को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया। यह कदम ट्रायल कोर्ट्स पर बढ़ते बोझ को कम करने और आम जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया था कि 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद ई-चालानों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन चालान भरने के लिए अभी भी लोगों को अदालतों या दफ्तरों में शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है।
याचिका में तर्क दिया गया कि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ में राष्ट्रीय वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पहले से लागू है, जिससे लोग छोटे-मोटे चालानों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। पंजाब में इस देरी को ‘असमझ’ बताते हुए राज्यभर में व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।
सुनवाई के दौरान नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी ) ने अदालत को बताया कि यदि आदेश मिलते हैं तो तीन सप्ताह में वर्चुअल कोर्ट प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान पंजाब परिवहन आयुक्त ने पहले दायर हलफनामे में कहा था कि पहले चरण के लिए मोहाली को चुना गया है, क्योंकि यहां व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क मौजूद है।
उन्होंने आश्वस्त किया कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस सुविधा का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से नवंबर तक पायलट प्रोजेक्ट पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
