राष्ट्रीय लोक अदालत में 15,968 मामलों का मौके पर हुआ निपटारा, 491051508 रुपए के अवार्ड हुए पास

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– ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
 होशियारपुर/दलजीत अजनोहा :    ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर की ओर से पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एस.ए.एस. नगर के दिशा-निर्देशों के तहत आज ज़िले में वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस लोक अदालत में क्रिमिनल कंपाउंडेबल अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले, बैंक रिकवरी एवं धन वसूली से संबंधित मामलों, लेबर विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के मामले (एमएसीटी), सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (बिजली और पानी के बिलों से संबंधित विवाद), वैवाहिक विवाद, ट्रैफिक चालान, राजस्व मामलों और पेंशन सहित सेवा संबंधी मामलों आदि को शामिल किया गया।
इस लोक अदालत की अध्यक्षता ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश-कम- चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल ने की। ज़िला एवं सत्र न्यायाधी दिलबाग सिंह जौहल एवं ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव राज पाल रावल ने लोक अदालत के सभी बेंचों का निरीक्षण किया। इस दौरान बार एसोसिएशन, होशियारपुर के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने सहयोग प्रदान किया।
सीजेएम-कम-सचिव ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राज पाल रावल ने बताया कि ज़िला होशियारपुर में कुल 26 बेंच बनाए गए। इनमें 11 बेंच होशियारपुर न्यायालय, 4 बेंच दसूहा, 3 बेंच मुकेरियां और 2 बेंच गरशंकर में लगाए गए। इसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट के लिए 6 बेंचों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कुल 19,985 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 15,968 मामलों का निपटारा मौके पर किया गया और 491051508 रुपए के अवार्ड पास किए गए। पुलिस विभाग ने ट्रैफिक चालान के लिए विशेष हेल्प डेस्क लगाए, जिससे उपस्थित व्यक्तियों को चालान निपटाने में सुविधा हो।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान स्थायी लोक अदालत(जन उपयोगी सेवाएं) के चेयरमैन जगदीप सिंह मरोक की बेंच के प्रयासों से प्रोशतम लाल बनाम कुलबीर सिंह उर्फ बंटी” मामले का निपटारा किया। इसमें कंपनी द्वारा 6,30,000 रुपए का दावा किया गया था। दोनों पक्षों की सहमति से मामला 3,56,000 रुपए में सुलझाया गया।
सचिव ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने लोगों को अपील करते हुए बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा करने से समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और इन पर कोई अपील नहीं की जा सकती। यह प्रक्रिया दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बढ़ाती है।
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