राहुल गांधी ने को सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर : सूरत की अदालत से मिले दो साल की सजा के खिलाफ

by

नई दिल्ली : मानहानि के मामले में सूरत की अदालत से मिले दो साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट ने सजा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है। दो साल की सजा मिलने के बाद ही राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। अपनी याचिका में राहुल ने क्या-क्या दलीलें दी हैं?

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दी कि IPC की धारा 499/500 के तहत मानहानि का अपराध केवल एक परिभाषित समूह के मामले में लगता है। ‘मोदी’ एक अपरिभाषित अनाकार समूह है जिसमें लगभग 13 करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं। ऐसे में आईपीसी की धारा 499 के तहत ‘मोदी’ शब्द व्यक्तियों के संघ या संग्रह की किसी भी श्रेणी में नहीं आता है।
रैली में ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करने के बाद ‘सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है? कहा गया था। ये टिप्पणी विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों को संदर्भित कर रही थी और शिकायतकर्ता, पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी को उक्त टिप्पणी से बदनाम नहीं किया जा सकता है। मतलब ये टिप्पणी पूर्णेश मोदी को लेकर नहीं की गई थी। इसलिए उनके आरोप गलत हैं।
शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि वह इस बयान से कैसे प्रभावित हुए: शिकायतकर्ता के पास केवल गुजरात का ‘मोदी’ उपनाम है, जिसने न तो दिखाया है और न ही किसी विशिष्ट या व्यक्तिगत अर्थ में पूर्वाग्रहग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने का आरोप लगाया है। तीसरा, शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि वह मोढ़ वणिका समाज से आता है। यह शब्द मोदी के साथ विनिमेय नहीं है और मोदी उपनाम विभिन्न जातियों में मौजूद है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

देश के लोकतंत्र को बचाने का आखिरी अवसर हैं ये चुनाव: सांसद मनीष तिवारी

चंडीगढ़, 18 अप्रैल: चंडीगढ़ से इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यह चुनाव आखिरी अवसर हैं। उन्होंने कहा कि...
article-image
पंजाब

हाई कोर्ट में सांसदी को चुनौती : नई मुसीबत में अमृतपाल सिंह, जानकारी छिपाने के आरोप

चंडीगढ़  : पंजाब की खडूर साहिब सीट से चुनाव जीत कर सांसद बने खालिस्तान समर्थक और ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के सांसद बनने को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती...
article-image
पंजाब

जमानत याचिका खारिज : रिश्वत मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की जमानत की याचिका मोहाली कोर्ट की ओर से खारिज

चंडीगढ। रिश्वत मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत की याचिका मोहाली कोर्ट की ओर से खारिज कर दी है। अरोड़ा को अदालत ने 19...
article-image
हिमाचल प्रदेश

डॉ. शांडिल ने निर्माणाधीन बहु उद्देशीय अस्पताल में हेली एंबुलेंस के सम्बन्ध में दिए निर्देश

सोलन : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि सोलन के कथेड़ में अत्याधुनिक बहुविशेषज्ञ अस्पताल में एयर एम्बुलेंस के लिए...
Translate »
error: Content is protected !!