शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर करें सख्त कार्रवाई
तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की समीक्षा बैठक में डीसी ने दिए निर्देश
एएम नाथ। हमीरपुर 20 नवंबर। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने वीरवार को यहां हमीर भवन में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा, पंचायतीराज और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके 9 अक्तूबर से 8 दिसंबर तक चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री हेतु व्यापारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस के बगैर कोई भी व्यापारी तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता है। पंचायत स्तर पर तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए पंचायत सचिव से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। ये लाइसेंस केवल स्थायी दुकानों को ही जारी किए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों के आसपास भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी है। उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों तथा शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके प्रति पंचायत जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को भी जागरुक करने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को पंचायत सचिवों को लाइसेंस का प्रारूप उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए, ताकि इच्छुक व्यापारी पंचायत सचिव से लाइसेंस बनवा सकें। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दों और अभियान के दौरान आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण चौधरी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने जिला में अभियान की प्रगति की ताजा रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में एएसपी राजेश कुमार, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
