ऊना : विजिलेंस की जांच में तहसील अंब के तहत चार पुराने व्यवसायिक वाहनों के यात्री एवं माल कर प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। विजिलेंस थाना ऊना में चार वाहन मालिकों मनिंद्र सिंह निवासी चलेट, रियाज मोहम्मद निवासी अलोह, गुरशाल सिंह निवासी बडोह और राजिंद्र सिंह निवासी कलोह तहसील अंब जिला ऊना के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के अधीन आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। थाना विजिलेंस ऊना में शिकायत पत्र अजय शर्मा निवासी ग्राम कटोहड़ खुर्द तहसील अंब से क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालय अंब के कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए मिला था। शिकायतकर्ता ने कर्मचारियों पर उच्चाधिकारियों व अन्य लोगों की मिलीभगत से पुराने व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण और लाइसेंस के मेडिकल सर्टिफिकेट में फर्जी दस्तावेज लगाकर राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए थे।
विजिलेंस ने क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालय अंब से पुराने व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण का वर्ष 2015 से 2020 तक का रिकॉर्ड प्राप्त किया। जांच में पता चला कि पुराने व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए आवश्यक यात्री और माल कर (पीजीटी) प्रमाण पत्र आबकारी विभाग से संबंधित है। इस कर का भुगतान क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालय अंब में जमा नहीं किया जाता है। राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय अंब से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार चार वाहनों के यात्री एवं माल कर प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। वाहन मालिक ही यात्री एवं माल कर प्रमाण पत्र व अन्य संबंधित दस्तावेज पंजीकरण फ़ाइल के साथ लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। विजिलेंस जांच में चार वाहन मालिकों द्वारा पुराने व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए जाली प्रमाण पत्र लगाकर राज्य सरकार को 1,19,715 रुपये के राजस्व नुकसान होना पाया गया है।