गढ़शंकर : पंजाब सरकार द्वारा दी जाती शगन स्कीम में अब लाभपात्र शादी के दो माह तक अवेदन
कर सकते हैं यह जानकारी तहिसील वेलफेयर अधिकारी तजिंदरजीत सिंह ने कहे।
श्री सिंह ने आगे पहले शगन स्कीम में पहले शादी के एक माह पहले व एक माह बाद तक शगन स्कीम में निवेदन कर सकते थे अब पंजाब सरकार ने 14 अक्तूबर को आए हुक्म मुताबिक अब लाभपात्र शादी के दो तक भी निवेदन किया जा सकेगें। नये हुक्म मुताबिक जो निवेदन इस समय से पहले हुए हैं उनके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने लोगों को आपील की लाभपात्र इसका लाभ ले सकते हैं।
फोटो कैप्शन:
तहिसील भलाई अधिकारी तजिंदरजीत सिंह की फोटो
