चंडीगढ़ : पंजाब में शराब के थोक कारोबारियों की टेंशन बढ़ सकती हैं। शराब के थोक कारोबार के L-1 लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। एक्साइज विभाग द्वारा इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
L-1 लाइसेंस रद्द करने का आधार फील्ड स्तर के अधिकारियों की उस रिपोर्ट को बनाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में L-1 लाइसेंस धारक कुछ विशेष ब्रांड की शराब की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य कई नामी ब्रांड की शराब सप्लाई नहीं कर रहे हैं। कई लाइसेंस धारक तो शराब की सप्लाई ही नहीं दे रहे, इससे छोटे ठेकेदार परेशान हैं। लाइसेंस धारक ठेकेदारों से ट्रांसपोर्ट चार्ज वसूल रहे हैं, जो वह कर नहीं सकते। यदि L-1 लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो कारोबारियों को शराब बेचने या संबंधित कंपनी को वापस करने के लिए कुछ समयावधि दी जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, आबकारी मुख्यालय को भिजवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि L-1 लाइसेंस धारक निचले स्तर तक गोदाम का प्रबंध नहीं कर सके हैं, ताकि शराब का जरूरी स्टॉक रखकर जरूरत के अनुसार सप्लाई ले सकें। पॉलिसी के अनुसार, वे वेयरहाउस नहीं बना पाए। विभाग द्वारा L-1 लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रदेश के तीनों शराब जोन के अधिकारियों की राय भी ली गई है।
जून महीने में लागू हुई पॉलिसी केवल 9 महीने वर्किंग रही। इस दौरान देसी शराब के L-1 लाइसेंस के लिए 40 लाख रुपए और अंग्रेजी शराब के L-1 लाइसेंस के लिए 4 करोड़ रुपए फीस वसूली गई थी। ऐसे में सरकार के लिए L-1 लाइसेंस रद्द करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने पर सरकार को फीस लौटानी पड़ेगी।