गढ़शंकर: सीजीएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने गांव पारोवाल व डानसीवाल में लोगो को बताया कि दस जुलाई को राष्ट्रीय लोग अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उकत लोक अदालत में सिवल मामले, रेंट मामले, एमएसीटी, क्रिमीनल कंपाऊडेवल मामले, रेवेन्यू मामले, फैमिली मैटर, लेबर मैटर्स, बैक मामले, टेलीकाम कंपनीज, बिजली व पानी बिल, ट्रैफिक मामले सहित अन्य कई किसम के मामलों का निपटारा करवाने संबंधी केस रखे जा सकते है। उन्होंने लोगो से अधिक संख्यां में लोक अदालतों का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों से समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिकरी की मान्यता प्राप्त होती है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसकी कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत के फैसले के बाद केस में लगी पूरी र्कोट फीस वापिस मिल जाती है। इसलिए लोक अपने केसों को निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से करवा कर लाभ उठा सकते है। इस समय पारोवाल के सरपंच जीवन कुमार, पीएलवी नरिंद्र पम्मा, प्रवीन बाला, प्रवीन कुमारी आदि मौजूद थे।