राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान रखे जाने वाले मामलों संबंधी की चर्चा
होशियारपुर, 7 सितंबर : राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथार्टी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथार्टी के आदेशों का पालन करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर दिलबाग सिंह जौहल के नेतृत्व में जिला और सब-डिवीजन स्तर पर वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर राज पाल रावल ने आज नए जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर होशियारपुर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान रखे जाने वाले मामलों को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई।
इस दौरान सभी बी.डी.पी.ओज़ को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गांवों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैंक प्रबंधकों को इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले दायर करने का निर्देश दिया गया तथा यातायात प्रभारी को इस लोक अदालत के माध्यम से पेडिंग चालान न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया गया। बिजली विभाग के एक्सियन से भी मामलों पर चर्चा की गई। बी.एस.एन.एल के कनिष्ठ सहायक अधिकारी परमवीर सिंह ने प्री-लिटिगेटिव मामलों और एम.ए.सी.टी पैडिंग मामलों पर बीमा कंपनियों के सहायक अधिकारी को बताया गया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इस लोक अदालत का लाभ मिल सके।
इस बैठक में भाग लेने वाले संबंधित अधिकारियों को सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी द्वारा स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं) के लाभ को अधिकतम सीमा तक प्रचारित करने के निर्देश दिए गए।