एएम नाथ। शिमला : सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े केस में DGP कुंडू और SP कांगड़ा को पद से हटाने के हिमाचल प्रदेश HC के आदेश पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा मामले में डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने का आदेश दिया था। ऐसे में संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के IPS अधिकारी संजय कुंडू को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) के पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 दिसंबर को आदेश को वापस लेने के लिए कुंडू को उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी पीठ में उपस्थित थे। पीठ ने कहा कि कुंडू को राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद से स्थानांतरित करने के निर्देश पर रोक रहेगी जब तक उच्च न्यायालय रिकॉल आवेदन को नहीं निपटाता। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से रिकॉल आवेदन को दो सप्ताह के भीतर निपटारा करने का अनुरोध किया।