सुप्रीम कोर्ट ने किन 5 शर्तों के साथ दी रिहाई : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत

by

 दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है.  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को CBI ने अरेस्ट किया था. इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका दायर की थी. 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात :   दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि चार्जशीट दायर हो गई है और ट्रायल निकट भविष्य में पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का औचित्य नहीं है. अरविंद केजरीवाल को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा.

सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत तो मिल गई. हालांकि, ED वाले मामले में लगाई गईं शर्तें बनी रहेंगी.

– यानी केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकेंगे. इतना ही नहीं वे फाइलों पर दस्तखत भी नहीं कर सकेंगे.
– कोर्ट ने शर्त रखी है कि केजरीवाल इस केस को लेकर सार्वजनिक बयान नहीं देंगे.
– केजरीवाल किसी भी गवाह से किसी भी तरह का कोई संपर्क या बातचीत नहीं कर सकते.
– दिल्ली सीएम इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते, न देख सकते हैं.
– केजरीवाल को 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा, उन्हें जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा. जांच में सहयोग करेंगे.

‘हमनें तैयार किए हैं 3 सवाल’ :   सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दलीलों के आधार पर हमने 3 सवाल तैयार किए हैं. क्या गिरफ्तारी में अवैधता थी, क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए, क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे टीसी में भेजा जा सके. पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है. हमने पाया है कि CBI ने अपने आवेदन में कारण दर्ज किए हैं कि उन्हें क्यों ऐसा करना जरूरी लगा. धारा 41ए(iii) का कोई उल्लंघन नहीं है. सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘अपीलकर्ता की गिरफ़्तारी अवैध नहीं है.’

SC ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के गुण-दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे. ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी उसे टीसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

77th Annual Guga Jahir Veer

Hoshiarpur / Daljeet Ajnoha/August 26 : The 77th Annual Guga Jahir Veer Fair was celebrated with great devotion and enthusiasm at Village Ajnoha in District Hoshiarpur, under the leadership of Sewadar Baba Harkirat Singh...
article-image
पंजाब

दुर्गा मां खिलाफ पटियाला में निंदनीय टिप्पणी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

पटियाला :  पटियाला के काली माता मंदिर में हुई घटना के दौरान फव्वारा चौक पटियाला पर एक व्यक्ति जिसने निहंग सिंह का पहनावा ले रखा था, द्वारा दुर्गा माता के खिलाफ निंदनीय शब्दावली का...
article-image
पंजाब

निलंबन के बाद नवजोत कौर का दावा : कांग्रेस के 70% पंजाब नेता मेरे साथ….90 प्रतिशत लोगों का समर्थन

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए वाली टिप्पणी के चलते पार्टी से निलंबित किए जाने के एक दिन बाद नवजोत कौर सिद्धू ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें कांग्रेस...
article-image
पंजाब

पंजाब विधानसभा बजट सत्र -चौथा दिन : मंत्री लालचंद कटारूचक्क बोले- 7500 डिपो अलॉट करेंगे, बच्चों और मोबाइल के संबंध में चिंता जताई

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन सवाल-जवाब और बजट पर चर्चा के बीच शुरू हुआ। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और जवाब में मंत्री ने...
Translate »
error: Content is protected !!