लुधियाना : पंजाब के लुधियाना जिले की एक स्थानीय अदालत ने अपनी सौतेली बहन का यौन उत्पीड़न करने वाले शख्स को दोषी पाया और 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) रवि इंदर कौर संधू की अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। 7 जून, 2020 को खन्ना पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में राज्य के अपर लोक अभियोजक एसएस हैदर ने कहा कि 14 वर्षीय पीड़िता की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
ऐसे आया सच सामने : पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां ने कहा कि पीड़िता उसकी पहली शादी से पैदा हुई थी और आरोपी का पिता उसका दूसरा पति था । शिकायत के मुताबिक, 7 जून, 2020 को पीड़िता की मां और उसके दूसरे पति सुबह 9 बजे बाहर गए थे। तभी उसके पति को आरोपी लड़के का फोन आया। उसने बताया कि पीड़िता गिर गई है और खून बह रहा है। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि पीड़िता बिस्तर पर लेटी हुई थी। पूछने पर उसने बताया कि आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा और बिस्तर पर खींच कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, पहले भी कई मौकों पर उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था।