एएम नाथ। शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिले के लिए आयु सीमा तय कर दी है। बाल वाटिका से लेकर पहली कक्षा तक दाखिले नए नियमों के अनुसार होंगे। बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई थी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। सभी स्कूलों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि नए सत्र से नए नियमों के तहत ही दाखिला करें।
शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में छह माह की छूट भी दी है। स्कूलों में कई बच्चों की आयु कम थी व उन्हें दाखिला दे दिया था। अब पहली कक्षा में उनके दाखिलों में कोई अड़चन न आए इसके लिए छूट दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल इसी वर्ष मिलेगी। इसके बाद अब अगर तीन साल से कम आयु के बच्चे का दाखिला नर्सरी में किया तो संबंधित स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
नर्सरी यानी बाल वाटिका-एक में तीन वर्ष व इससे अधिक आयु के बच्चों को दाखिला मिलेगा, जबकि एलकेजी यानी बाल वाटिका-दो में चार वर्ष व इससे अधिक आयु के बच्चों को दाखिला मिलेगा। यूकेजी यानी बाल वाटिका-तीन में पांच वर्ष व इससे अधिक आयु के बच्चों को दाखिला मिलेगा।
पहली कक्षा में छह वर्ष की आयु वाले बच्चों को दाखिला मिलेगा। 31 मार्च तक छह साल की आयु पूरा कर चुके बच्चों को प्रवेश मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रविधानों के अनुसार नियम तय कर दिए गए हैं।
साढ़े पांच साल के बच्चों को दाखिले की मंजूरी
इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस साल स्कूलों में साढ़े पांच साल के बच्चे को दाखिला देने के लिए मंजूरी दे दी थी। ऐसे छात्र जो इस साल 30 सितंबर में 6 साल की आयु पूरी करेंगे, उन्हें इस साल ही कक्षा एक में एडमिशन मिल जाएगा।
हालांकि, ये छूट केवल इसी साल मिली। अगले साल से 6 साल में कक्षा एक में दाखिला मिलेगा। सरकारी व निजी सभी स्कूलों में दाखिले के लिए यही नियम लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है जिसे हिमाचल में लागू कर दिया गया।