एएम नाथ। चम्बा
स्पैशल जज चम्बा पीआर पहाड़िया की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी समीलदीन पुत्र हसनदीन निवासी गांव छलाड़ा तहसील सिहुंता को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव सिंह राणा ने की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक छलाड़ा गांव की रानी बेगम 8 जून 2021 रात को अपने घर के कमरे में थी। इसी दौरान आरोपी कमरे में आ घुसा। दोनों के बीच मामूली कहासुनी हो गई। इस पर गुस्साए समलदीन ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी के हमले से महिला के गले और हाथ पर गहरी चोटें आईं। महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और उपचार के लिए सीएचसी समोट पहुंचाया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल और कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद समलदीन को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।