हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से जमानत के मामले में सही जानकारी न देने पर कड़ा संज्ञान : अदालत ने डीजीपी को आदेश सभी एसपी को करें दिशा निर्देश जारी

by

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से जमानत के मामले में सही जानकारी न देने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने डीजीपी को अदालत के समक्ष सही जानकारी देने के दिए आदेश दिए हैं। इसके लिए अदालत ने डीजीपी को सभी एसपी को दिशा निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। अदालत ने पाया कि पुलिस ने बॉबी शर्मा की जमानत में सही और पूरी जानकारी अदालत को नहीं सौंपी है। अदालत ने पाया कि इससे पहले आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष दो जमानत याचिकाएं दायर की थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों जमानत याचिकाओं का जिक्र नहीं किया था। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि आरोपी के खिलाफ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे अधिकारियों से आशा जताई जाती है कि वे आरोपी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को अदालत में ध्यान में लाएं। इसके साथ यदि उसने कभी जमानत दायर की हो तो उसे भी अदालत को बताया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि इन तथ्यों के बिना सरकारी वकील भी जमानत की पैरवी करने में असमर्थ रहते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी ने दो जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट के दूसरे बेंच में दायर की थी। विरोधाभासी निर्णय से बचने के लिए अदालत ने बॉबी शर्मा की जमानत को उसी बेंच में भेजने के आदेश दिए, जहां उसने पहले जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अदालत की साख और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मुकदमेबाज को अदालत के चयन प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता। परस्पर विरोधी निर्णय से बचने के लिए एक की मामले पर अलग-अलग न्यायाधीश को मामले का निपटारा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं, अनमोल जीवन को बचाएं: पंकज चड्ढ़ा

क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी जोगिन्दर नगर में आयोजित सड़क जागरूकता कार्यक्रम में बोले मंडलीय प्रबंधक जोगिन्दर नगर, 05 फरवरी: 15 जनवरी से 14 फरवरी तक पूरे देश भर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

टिहरी में दर्दनाक हादसा: कार खाई में गिरने से पिता-पुत्र की मौत

टिहरी:   जनपद टिहरी के कुमाल्डा क्षेत्र स्थित आनंद चौक के पास गुरुवार को एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार सवार पिता-पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो...
article-image
हिमाचल प्रदेश

राजकीय महाविद्यालय बड़सर में छात्र संगठन एनएसयूआई के सांस्कृतिक समारोह ‘आगाज-2023’ : खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियांे में अवश्य भाग लें युवा: इंद्र दत्त लखनपाल

विधायक ने बड़सर कालेज में एनएसयूआई के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लिया भाग बड़सर 01 दिसंबर। विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन एवं युवावस्था में खेलकूद,...
article-image
हिमाचल प्रदेश

जमानत खारिज : रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार ट्राई के वरिष्ठ अधिकारी की अदालत ने को जमानत पर रिहा करने से किया इन्कार

एएम नाथ। शिमला : विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने आरोपी नरेंद्र सिंह रावत निवासी उत्तराखंड (वर्तमान पता-ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) को जमानत पर रिहा करने से...
Translate »
error: Content is protected !!