एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश में पहले दो वाहन स्क्रैपिंग सेंटर क्रियाशील हो गए हैं। यहां प्रदेश के वाहन मालिक अपने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ले जा सकते हैं। अभी तक हिमाचल में 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों की बोली लगाकर बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता रहा है, लेकिन अब पहली बार प्रदेश में ही स्क्रैपिंग की सुविधा मिलेगी।
परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी का कहना है कि कंपनियों को सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं। हिमाचल में स्क्रैपिंग सेंटर की सुविधा न होने के कारण अभी बाहरी राज्यों में ही वाहनों की स्क्रैपिंग की जा रही है, लेकिन अब परिवहन विभाग ने सोलन और हमीरपुर की दो कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी सेंटर शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया है। ऐसे में ये दोनों सेंटर अब क्रियाशील हो गए हैं। इससे वाहन मालिकों को अब प्रदेश के सोलन और हमीरपुर में ही सरकारी और प्राइवेट 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की सुविधा मिलेगी। स्क्रैप की सुविधा होने से लोगों को पुराने वाहनों के अच्छे रेट मिलेंगे।
परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने कहा कि हिमाचल में अभी तक निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग का नियम लागू नहीं है। हिमाचल में स्वेच्छा से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी। गैर परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 फीसदी की एकमुश्त छूट मिलती है। मालिक को स्क्रैप केंद्र की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होगा। नया वाहन खरीदते वक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नौ फरवरी, 2024 को मोटर वाहन कर अधिसूचना के मुताबिक नया वाहन खरीदने पर टैक्स में यह छूट मिलेगी। फिलहाल अभी 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर स्क्रैपिंग का नियम लागू है। ऐसे में सरकारी वाहनों के पंजीकरण के 15 साल पूरे होते ही अब खुद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द समझा जाएगा।