एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार ने अपने ही जारी भर्ती विज्ञापन में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग के प्रशासनिक सुधार संगठन की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को संशोधन जारी किया गया है। संशोधन के बाद पदों का कार्यकाल पांच वर्ष के बजाय तीन वर्ष कर दिया गया है।
सरकार के अनुसार पांच वर्ष का कार्यकाल पहले जारी विज्ञापन में हुई त्रुटि के कारण दर्ज हो गया था। वर्ष 2019 के लागू नियमों में कार्यकाल को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष किए जाने के बाद यही प्रावधान प्रभावी रहा है। अब भर्ती विज्ञापन में भी इसी प्रावधान को दुरुस्त कर दिया गया है।
65 वर्ष की आयु या तीन साल का कार्यकाल
संशोधित विज्ञापन के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, रहेगा।
इस संशोधन के बाद नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कार्यकाल संबंधी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
29 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन
इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2026 रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है। सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं जिन्हें कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता एवं मीडिया, प्रशासन अथवा शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।
राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति नहीं होंगे पात्र
विज्ञापन में पात्रता की शर्तों को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे जो संसद या किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हों।
इसके अलावा उम्मीदवार किसी लाभ के पद पर आसीन, किसी राजनीतिक दल से जुड़े, कोई व्यवसाय करने वाले अथवा किसी पेशे में संलग्न नहीं होने चाहिए।
