1 जुलाई से जिला ऊना में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाईः डीसी

by
पुराना स्टॉक डिस्ट्रिब्यूटर्स को वापिस भेजें खुदरा विक्रेता, केंद्र सरकार ने साल भर पहले कंपनियों को दिए हैं निर्देश
ऊना  : एक जुलाई 2022 से जिला ऊना में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बात उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज इस मामले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ शिमला से आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एक बैठक में कही।
राघव शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बंद करने का निर्णय लिया है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित चीजों में प्लास्टिक की छड़ियों के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, मिठाई के बक्से के चारों ओर फिल्म लपेटना या पैकिंग करना, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम व स्ट्रिरर इत्यादि सामग्री शामिल हैं।
राघव शर्मा ने जिला ऊना के सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कम्पनियों, स्ट्रीट वैंडरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, मार्किट प्लेस, शॉपिंग सैंटर्स, सिनेमा हाउस, पर्यटक स्थलों, स्कूलों, कार्यालय परिसरों, अस्पताओं और अन्य संस्थानों का आहवान किया कि वह वर्जित प्लास्टिक को प्रयोग में न लाएं तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागाीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम के तहत उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने कहा कि जिन प्रचून विक्रेताओं के पास अभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की सामग्री है, वह उसे कंपनी डिस्ट्रिब्यूटर को वापिस भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को लगभग एक वर्ष पूर्व इस बारे में अवगत करवा दिया था तथा पुराना स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए हैं।
राघव शर्मा ने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को इस मामले पर व्यापार मंडलों, मैरिज पैलेस के प्रबंधकों, केटरिंग के काम से जुड़े व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों के साथ बैठकें कर उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा, प्रदूषण बोर्ड के एसडीओ प्रवीण धीमान, संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग अंशुल धीमान, एटीपी पंकज शर्मा, डीएफएससी राजीव शर्मा उपस्थित रहे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

हिमाचल प्रदेश

ऊना की ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने जारी किए 22 करोड़ः सत्ती

सतपाल सत्ती ने गृह निर्माण के लिए वितरित की 33 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ऊना 30 मार्च: छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रक्कड़...
article-image
हिमाचल प्रदेश

आरोपी महिला प्रधान और उसके पति को डेढ़-डेढ़ साल कैद, 25 हजार जुर्माना : प्रधान ने पति सहित स्टोन क्रशर की एनओसी के लिए मांगीं थी 10 लाख की रिश्वत

एएम नाथ ।इंदौरा : काठगढ़ पंचायत की महिला प्रधान व उसके पति को कारोबारी से स्टोन क्रशर की एनओसी देने के लिए 10 लाख के रिश्वत मामले में दोषी करार देते हुए दोनों को...
article-image
हिमाचल प्रदेश

फैंसी नंबर लेने के लिए संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली दोबारा शुरू : 30 फ़ीसदी एडवांस राशि करानी होगी जमा

शिमला : परिवहन विभाग ने फैंसी नंबर पोर्टल में जरूरी बदलाव पूरे कर परिवहन विभाग ने वाहनों के लिए अपना मनपसंद का फैंसी नंबर लेने के लिए संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली दोबारा शुरू कर दी...
article-image
हिमाचल प्रदेश

प्रदेश में अप्रैल 2025 से शुरू होगी बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया : सीएम 

एएम नाथ। शिमला  :   शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अप्रैल 2025 से बीपीएल परिवारों...
Translate »
error: Content is protected !!