10 जगहों पर सार्वजनिक बैठक और धरना-प्रदर्शन करने पर शिमला शहर में पाबंदी

by

शिमला : शिमला शहर की 10 जगहों पर सार्वजनिक बैठक और धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी शिमला ने सोमवार को इस संबंध में ओदश जारी किए हैं।  इसके मुताबिक सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियाँ और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।  उन्होंने कहा कि यह आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक व सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की तात्कालिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किया गया है जो आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेशानुसार उपरोक्त सभी प्रतिबंधित स्थलों पर कार्यक्रमों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी। आदेशों का उल्लंघन नियमानुसार दण्डनीय होगा।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मंडी के न्यायालय ने सुनाई : नाबालिग के खिलाफ साजिश रचने, शादी की नीयत से अपहरण व गंभीर यौन उत्पीड़न करने के आरोपों के तहत

मंडी : नाबालिग के खिलाफ साजिश रचने, शादी की नीयत से अपहरण व गंभीर यौन उत्पीड़न करने के दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मंडी के न्यायालय ने 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा...
article-image
हिमाचल प्रदेश

इंतकाल और तकसीम आदि मामलों का तुरंत निपटारा करें : विधायक सुधीर शर्मा

धर्मशाला 11 जनवरी :  विधायक सुधीर शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इंतकाल और तकसीम आदि मामलों का तुरंत निपटारा करें। इसमें किसी तरह की कोताही सहन नहीं होगी। इसके अलावा...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

भागसूनाग में फगवाड़ा के पर्यटक की हत्या : कैफे पर खाना खाने के दौरान हुआ था विवाद, पूछताछ के लिए छह लोगों को हिरासत में लिया

एएम नाथ। धर्मशाला :    भागसूनाग में फगवाड़ा के एक पर्यटक की हत्या का मामला सामने आया है। यह हत्या खाना खाने को लेकर हुए विवाद के बाद शुरू हुई मारपीट में हुई है। ...
हिमाचल प्रदेश

एसीजेएम कोर्ट ने चोरी के मामले में दोषी करार : 11 महीने जेल की सजा और 1500 रुपए जुर्माना लगाया

हमीरपुर : नादौन में एसीजेएम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम सुरेन्द्र कुमार केस की सुनवाई करते हुए सुरेन्द्र कुमार को सजा सुनाई है। नादौन के गांव लाहड़ के सुरेन्द्र कुमार पुत्र बाबू राम...
Translate »
error: Content is protected !!